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मारपीट व दलित उत्पीड़न के मामले में मिली अंतरिम जमानत, जाने क्या है मामला

 
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित दिनेश मौर्या को 25- 25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

वाराणसी,भदैनी मिरर। दीवार तोड़ने का विरोध करने पर दलित महिला को घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित दिनेश मौर्या को 25- 25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही नियमित जमानत के लिए अगली तिथि 20 मार्च नियत कर दी. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रवि तिवारी ने पक्ष रखा.