शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को ज़मानत, कोर्ट ने दी रिहाई की अनुमति
चेतगंज थाने के मामले में आरोपी मन्त्रेश विश्वकर्मा को एफटीसी कोर्ट से राहत, एक-एक लाख रुपये की दो ज़मानतें और बंधपत्र देने पर रिहाई का आदेश
वाराणसी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने आरोपी मन्त्रेश विश्वकर्मा उर्फ गोलू को ज़मानत दे दी है। नया पान दरीबा, थाना चेतगंज निवासी आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, प्रियंका पांडेय व प्रफुल पांडेय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 4 दिसंबर 2025 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी मंत्रेश विश्वकर्मा, जो पीड़िता के परिवार का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है, ने शादी का वादा कर लगातार आठ वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी पर जोर दिया तो आरोपी और उसके परिवार वाले बातों को टालते रहे। पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी उसके परिवार को गालियां देता था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी ने पटेल धर्मशाला, तेलियाबाग और उसके आवास पर भी शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी धमकाता था कि चुप रहना ही उसके लिए बेहतर रहेगा।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए अभियोजन कार्यवाही आगे बढ़ाई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
फिलहाल मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।