नाविकों को स्पष्ट निर्देश : गंगा में किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन कर नाव चलाते मिले तो होगी कार्रवाई
सुरक्षा उपकरणों के बिना नाव संचालन न करे, क्षमता से अधिक सवारियां नही होनी चाहिए
नये वर्ष और माघ मेला को देखते हुए जल पुलिस थाने में बुलाई गई बैठक
वाराणसी, भदैनी मिरर। नव वर्ष और माघ मेला के दौरान काशी आनेवाली भीड़ के मद्देनजर रविवार को दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस थाना में नाविकों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नाविकों को विशेष सवाधानियां बरतने और यात्रियों के साथ उचित व्यवहार करने की हिदायत दी गई।
बैठक में कहा गया कि नावों पर क्षमता से अधिक व्यक्तियों को किसी भी दशा में नहीं बैठाया जायेगा। प्रत्येक नाव में नाव चालक जीवन रक्षक उपकरण ट्यूब, रस्सा आदि रखेगें। किसी भी श्रद्धालु को नाव पर बैठाने से पूर्व किराया पहले तय कर लेंगे। बाद में किराया को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नाव में असुरक्षित सामान जैसे- आग, बीडी के टुकड़े एवं जलती हुई माचिस की तीली न फेकी जाय। कोई भी नाविक मादक पदार्थों का सेवन करके नाव का संचालन नहीं करेगा। किसी नाविक को मादक पदार्थों का सेवन करके नाव चलाते हुए पाये जाने पर उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
गंगा जी में बोट मे सवारी करते समय बिना लाइफ जैकेट धारण किये यात्रा कराना पूर्णतया प्रतिबंधित है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि नाबालिक बच्चों से नौका संचालन न करायें। इसके अलावा छोटे चप्पू बोट का संचालन गंगा जी में शाम 4 बजे के बाद नही होगा। बताया गया कि इस समय मां गगा की सायंकालीन आरती तीन घाटों दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, नमो घाट पर हो रही है। इसलिए सभी मांझीगण अपने बोटों को एक जगह एकत्रित कर भीड़ न लगाएं और तीनों घाटों पर गंगा आरती दिखाएं। सहायक पुलिस आयुक्त जल पुलिस विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जल पुलिस चौकी में हुई इस बैठक में प्रभारी निरीक्षक राज किशोर पाण्डेय, एसआई शशि प्रताप सिंह, रामप्रवेश सिंह, 11 बटालियन एनडीआरएफ 30 के निरीक्षक अंकुर गंगवार नाविक समाज के लोग मौजूद रहे।