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Varanasi: चांदी हड़पने के आरोप में दंपति को मिली राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

3.46 किलो चांदी हड़पने के आरोप में दर्ज मुकदमे में चेतगंज के दंपति को मिली अग्रिम जमानत; अदालत ने गिरफ्तारी की दशा में 50-50 हजार की जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

 

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। चांदी हड़पने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में चेतगंज निवासी दंपति सतीश कुमार अग्रहरि और उनकी पत्नी सन्नो अग्रहरि को अदालत से बड़ी राहत मिली है।
अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने दंपति की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में दोनों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए।

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अधिवक्ता आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

क्या है मामला?

अभियोजन के अनुसार, भूतभैरव, नक्खास निवासी उमाचरण गुप्ता ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, वादी ने अपने परिचित सतीश कुमार अग्रहरि को व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से 3 किलो 46 ग्राम पक्की चांदी थी। सतीश ने एक वर्ष बाद समान मात्रा में चांदी वापस करने का आश्वासन दिया था।

लेकिन आरोप है कि:

  • तय समय बीतने के बाद भी सतीश ने चांदी वापस नहीं की,
  • मांगने पर उल्टा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी,
  • 30 मार्च 2025 को वादी जब चांदी मांगने गया तो सतीश, उसका भाई अमित और पत्नी सन्नो ने गाली-गलौज कर धमकी दी।

वादी का कहना है कि चांदी न लौटाने से वह कठिन आर्थिक संकट में पड़ गया है।

कोर्ट से राहत क्यों मिली?

दंपति की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि:

  • गिरफ्तारी संभावित है,
  • वे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं,
  • और फर्जी मामले में फंसाए जाने की आशंका है।

अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।