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मार्जिन मनी ऋण घोटाले का मुख्य आरोपित मो. इमरान गोण्डा से गिरफ्तार

ईओडब्लयू की वाराणसी इकाई ने दोपहर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से किया गिरफ्तार

 

वरिष्ठ सहायक है मोहम्मद इमरान, गाजीपुर में मार्जिन मनी ऋण घोटाले से जुड़ा है मामला

वाराणसी, भदैनी मिरर। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) की वाराणसी इकाई की टीम ने 25 साल पुराने मार्जिन मनी ऋण घोटाले के मुख्य आरोपित मोहम्मद इमरान को गोण्डा से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इमरान वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गोण्डा में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है। वह वर्ष 2000 में गाजीपुर में तत्कालीन पटल सहायक था।

यह पूराना मामला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा 1996 से अप्रैल 2000 के बीच गाजीपुर जिले में वितरित मार्जिन मनी ऋण का है। जांच में पता चला कि इमरान सहित 13 अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर, निगम मुख्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलीभगत कर और संबंधित बैंक की औपचारिकताएं फर्जी तरीके से पूरी कराकर करीब 11 लाख रुपये का सरकारी धन गबन किया है। इसके लिए फर्जी नाम-पते वाले लाभार्थियों के नाम पर ऋण स्वीकृत कराया गया।

जांच के बाद इसका मुकदमा वर्ष 2000 में कोतवाली गाजीपुर में दर्ज हुआ। आरोपितों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 408, 471, 120बी भादवि और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हुए। ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार की दोपहर 3.30 बजे विकास भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय से इमरान को गिरफ्तार किया। उसे गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण विशेष न्यायालय, वाराणसी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक सहजानंद श्रीवास्तव, निरीक्षक बृजेश, मुख्य आरक्षी छेदी सिंह और सरफराज अंसारी शामिल रहे।