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विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, इन शर्तों का करना पड़ेगा पालन 

गैंगस्टर के मामले में विधायक को मिली राहत
 

दिल्ली,भदैनी मिरर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से मऊ निर्वाचन से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर में अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही यूपी पुलिस ने जमानत शर्तों के अनुपालन में 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. 

यह है शर्तें


सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी से कहा है कि वह लखनऊ स्थित सरकारी आवास से न निकलने और मऊ अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब्बास अंसारी यूपी नहीं छोड़ सकते. 

चित्रकूट जिले के कर्वी में अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ 31 अगस्त 2024 को यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हुआ था. जिसके बाद पिछले साल 18 सितम्बर को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. इन सभी पर वित्तीय एवं अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.