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माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और एक लाख की इनामिया आफशां अंसारी की सम्पत्ति कुर्क करने पर लगी कोर्ट की मुहर

दक्षिण टोला में तीन करोड़ की सम्पत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर किया गया था कुर्क

 
कुर्की की कार्रवाई की पुष्टि के लिए डीएम ने पत्रावलियों को भेजा था विशेष न्यायाधीश की अदालत में

मऊ, भदैनी मिरर। माफिया सरगना स्व. मुख्‍तार अंसारी की पत्‍नी और एक लाख की इनामिया अफ्शा अंसारी की तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने और पत्रावलियों े अवलोकन के के बाद पारित किया। यह मामला थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है। दक्षिण टोला थाना पुलिस ने आफ्शा अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना में आफ्शा अंसारी द्वारा विवादित संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित होना बताया गया। इसकी अनुमानित कीमत तीन करोड़ 36 लाख आंकी गई थी। विवेचक ने उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजा। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद मामला जिलाधिकारी के पास भेजा गया। 

जिलाधिकारी ने पत्रावलियों के अवलोकन के बाद सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। साथ ही अपने कुर्की के आदेश की पुष्टि के लिए पत्रावली विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट को भेजा था। अब विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने पत्रावलियां के अवलोकन और विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट के तर्कों को सुनने के बाद जिलाधिकारी के कुर्की आदेश की पुष्टि कर दी। आपको बता दें कि पिछले अगस्त माह में आफशां अंसारी की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हुई थी। मुख्तार अंसारी की पत्‍नी अफशां अंसारी फरार हैं और गैंगस्टर मामले में वांछित हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित है। गाजीपुर व मऊ पुलिस ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया है।

गाजीपुर पुलिस ने उन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी थी, और मऊ पुलिस का इनाम मिलाकर उन पर कुल 1 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है। आफशां के खिलाफ रंगदारी, धोखाधड़ी, और गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं। उन पर सार्वजनिक और वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करने और मुख्तार अंसारी के “साम्राज्य“ को चलाने का आरोप है। पुलिस ने उनकी कुछ और संपत्तियां भी जब्त की हैं, जिसमें लखनऊ का एक फ्लैट भी शामिल है। मार्च 2024 में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, अफशां अंसारी अपने पति के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थीं। अदालतों में पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती और आजीवन वारंट जारी किए गए हैं।