तथ्यात्मक स्पष्टीकरण (Clarification): 'Sarkariresult.com' का इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश वाले प्रकरण से कोई संबंध नहीं
असावधानीवश हुआ था उल्लेख
प्रयागराज/ (भदैनी मिरर डेस्क): हमारी वेबसाइट (Bhadaini Mirror) पर पूर्व में प्रकाशित एक समाचार, जिसका शीर्षक "'Sarkariresult.Com.Cm' वेबसाइट के मालिक और डेवलपर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक" था, के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है।
असावधानीवश हुआ था उल्लेख
उक्त प्रकाशित समाचार के कुछ अंशों/शीर्षकों में तकनीकी त्रुटिवश "Sarkari Result Website" या “sarkariresult.com” डोमेन नाम का उल्लेख हो गया था। इस कारण पाठकों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच उत्पन्न हुए भ्रम को दूर करने के लिए स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है।
तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:
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डोमेन का अंतर: माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 मई 2026 को पारित आदेश और वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज संबंधित एफआईआर (FIR) पूरी तरह से “sarkariresult.com.cm” डोमेन नाम के विवाद से जुड़ी है।
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मूल वेबसाइट का कोई संबंध नहीं: देश की प्रतिष्ठित जॉब और रिजल्ट वेबसाइट “sarkariresult.com” का माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश, संबंधित एफआईआर या इस पूरे कानूनी प्रकरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना-देना नहीं है।
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मालिकाना हक: कानूनी और आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, वेबसाइट “sarkariresult.com” की वास्तविक स्वामिनी (Owner) श्रीमती अनुज्ञा गुप्ता (Anugya Gupta) हैं। इस वेबसाइट का संचालन साजिद अंसारी या शशि कुमार द्वारा नहीं किया जाता है।
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न्यायालय का आदेश: माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 मई 2026 के आदेश में भी केवल “sarkariresult.com.cm” से जुड़े मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है, उसमें मूल वेबसाइट “sarkariresult.com” का कोई ज़िक्र नहीं है।
खेद प्रकटीकरण: भदैनी मिरर अपनी पत्रकारिता की शुचिता और विश्वसनीयता के प्रति प्रतिबद्ध है। इस तकनीकी त्रुटि के कारण “sarkariresult.com” की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता या उसकी टीम को पहुंची किसी भी प्रकार की मानसिक ठेस के लिए हमें खेद है। पाठकों से अनुरोध है कि वे इस प्रकरण को केवल “sarkariresult.com.cm” डोमेन विवाद के संदर्भ में ही देखें।