भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु को मिली सशर्त जमानत
वाराणसी के जैतपुरा थाने में महिला ने सामूहिक दुष्कर्म, धमकी समेत विभिन्न आरोपों में दर्ज कराया था मुकदमा
दो जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीसरी अर्जी पर मिली राहत
प्रयागराज। आगरा जेल में बंद भदोही से सपा के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकलपीठ ने दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी के जैतपुरा थाने में 13 सितम्बर 2021 को एक महिला ने धमकी, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में महिला ने पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्रा, बेटी रीमा पांडेय, सीमा पांडेय समेत 12 लोगों को नामजद किया था। इसके साथ ही उस महिला ने विधायक विजय मिश्र व अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म का भी आरोप लगाया। महिला का आरोप था कि विजय मिश्र के बेटे व अन्य ने उसके घर पर पहुंचे और बयान बदलने के लिए धमकाया। सुलह करने के किए दबाव बनाया।
इस मामले में विष्णु मिश्र ने अप्रैल 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरी जमानत अर्जी दायर की। उन्होंने पहली अर्जी 30 अक्तूबर 2023, दूसरी अर्जी तीन मार्च 2025 को खारिज कर दी थी। तीसरी जमानत अर्जी पर याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याची निर्दोष है और उसे गलत फंसाया गया है। कथित घटना के लगभग नौ महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। याची 24 जुलाई 2022 से जेल में है। यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।
इस पर शिकायत करनेवाली महिला के अधिवक्ता ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई। दलील दी कि आवेदक विष्णु पर विधायक विजय मिश्रा के साथ 2020 में भी भदोही के गोपीगंज थाने में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसी मामले की शिकायतकर्ता को धमकी दी गई है। जेल से छूटने के बाद आरोपित साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद पाया कि शिकायतकर्ता की पहले ही ट्रायल कोर्ट के सामने जांच हो चुकी है। इसलिए यह जमानत का मामला बनता है। अदालत ने विष्णु मिश्र के सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली।