बहराइच: सालार मसूद गाजी मेले पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने नहीं दी आयोजन की इजाजत
बहराइच में सालार मसूद गाजी दरगाह का सालाना मेला इस साल भी नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेले के आयोजन पर रोक को जारी रखने का आदेश दिया है। दरअसल, मेला समिति ने अदालत से आयोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक अब भी प्रभावी रहेगी।
जेठ महीने में लगने वाला ऐतिहासिक मेला इस बार स्थगित
हर साल जेठ माह में दरगाह पर उर्स और मेला का आयोजन होता है, जहां लाखों की संख्या में देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं। इस बार यह मेला 15 मई से 15 जून तक आयोजित होना था, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा और संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया।
दरगाह समिति ने कोर्ट में दी दलील, नहीं मिला राहत
मेले पर रोक के फैसले के खिलाफ दरगाह प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने सुनवाई करते हुए मेला आयोजन की मंजूरी नहीं दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
1375 ईस्वी से हो रहा है आयोजन
याची के वकील लालता प्रसाद मिश्रा ने कोर्ट में बताया कि यह दरगाह 1375 AD में फिरोजशाह तुगलक द्वारा सैयद सालार मसूद गाजी की याद में बनवाई गई थी और तब से हर साल यहां जेठ महीने में उर्स और मेला का आयोजन होता रहा है। वकील का कहना था कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन की अनुमति न मिलने से आयोजन संकट में है।
प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर इनकार
डीएम की रिपोर्ट के अनुसार, दरगाह प्रबंधन के पास मेला आयोजित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसी आधार पर प्रशासन ने मेले की अनुमति देने से मना किया और अब दरगाह क्षेत्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले को लेकर इस साल विवाद बना हुआ है। जहां समिति परंपरा को जारी रखने की मांग कर रही है, वहीं प्रशासन और कोर्ट इस बार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोजन की अनुमति देने से हिचक रहे हैं। अब देखना होगा कि 19 मई की अगली सुनवाई में क्या फैसला सामने आता है।