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दो पासपोर्ट मामले में आजम के बेटे अब्दुल्ला को सात साल की सजा, 50 हजार जुर्माना; कोर्ट का बड़ा फैसला

पूर्व विधायक और सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने और असत्य विवरण देने का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया फैसला।

 

रामपुर। दो पासपोर्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी के दौरान कोर्ट ने उन्हें मामले में दोषी करार दिया।

अब्दुल्ला आजम पहले से ही दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। यह नया फैसला उनके लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।


2019 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने असत्य और कूट रचित विवरण के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और उनमें से एक का उपयोग विदेश यात्राओं और विभिन्न संस्थाओं में पहचान पत्र के रूप में किया।

विधायक का आरोप था कि यह सब जानबूझकर गलत लाभ प्राप्त करने की मंशा से किया गया।

जन्मतिथि में बड़ा विरोधाभास

मुकदमे के अनुसार, अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाणपत्र—

  • हाईस्कूल
  • बीटेक
  • एमटेक

इन सभी में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है।

लेकिन उनके उपयोग किए गए पासपोर्ट Z4307442 (जारी: 10 जनवरी 2018) में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 लिखी है।

कोर्ट में यह तथ्य महत्वपूर्ण साबित हुआ कि दोनों दस्तावेजों में जन्मतिथि और जन्मस्थान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।

गलत दस्तावेजों से आर्थिक लाभ उठाने का आरोप

शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम ने-

  • पासपोर्ट
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र

दोनों का उपयोग अलग-अलग मौकों पर आर्थिक लाभ और पहचान के रूप में किया।

पासपोर्ट का उपयोग विदेश यात्राओं और व्यवसायिक गतिविधियों में किया गया, जबकि शैक्षिक दस्तावेजों का उपयोग संस्थागत मान्यताओं और आईडी के लिए किया गया।


सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

अब्दुल्ला आजम ने मामले को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई और आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया।


कौन-कौन सी धाराएं लगीं?

अब्दुल्ला आजम पर IPC की धाराएं—

  • 420 (धोखाधड़ी)
  • 467 (कूटरचना)
  • 468 (जालसाजी)
  • 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग)

साथ ही पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1)(A) के तहत मामला दर्ज था। कोर्ट ने सभी आरोपों को साबित मानते हुए सजा सुनाई।

राजनीतिक हलचल तेज

सजा के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक रूप से गरमा गया है। आजम खां परिवार पहले भी कई कानूनी मामलों का सामना कर चुका है, और यह फैसला उनके लिए एक और बड़ा झटका है।