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रिहाई के बाद सपा नेता आजम खां कथित यू-ट्यूबरों के जरिए बन रहे थे मसीहा, फिर बढ़ी मुश्किलें

आरपीएस मान्यता मामले में पत्नी और सपा नेता पर आरोप तय

 

बीएसए दफ्तर के बाबू पर भी कसा शिकंजा, रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में फर्जीवाड़े का मामला

रामपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक अहमद के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। जमानत पर रिहा होने के बाद कथित यू-ट्यूबरों के भरोसे एक बार फिर अपनी नेतागिरी चमकाने के प्रयास में लगे आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आजम साजिश के तहत अपने और बेटे को जेल भेजने का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए इनकी तानाशाही देश ने देखी है। यू-ट्यूबरों को प्रायोजित बयान देते समय अपने को किसी संत और महात्मा से कम नही बताते। लेकिन जिनकी जमीनों पर कब्जे के लिए इन्होंने तानाशाही की है वह भी इनकी करतूत बताते नही अघाते। अपनी गिरेबान में झांकने की वजाय यह आजकल यू-ट्यूबरों को अपना मसीहा समझ बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी करतूत जाननेवाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सत्ता की कुर्सी पर हैं। ऐसे में यू-ट्यूबरों के जरिए मसीहा बनने की कोशिश इनकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आपको बता दे कि एक माह पहले ही यह सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। इसके बाद इनसे मिलने सपा मुखिया अखिलेश यादव इनके घर पहुंचे थे। 

सीतापुर जेल से रिहा होने के एक माह बाद सपा नेता आजम खां पर फिर कानूनी शिकंजा कस गया है। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा करने पर कोर्ट में बुधवार को उन पर आरोप तय हुए। इस मामले में उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा व बीएसए दफ्तर के बाबू के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। इससे पहले सपा नेता पत्नी के साथ कोर्ट में पेश हुए और कई मामलों में अपनी हाजिरी लगाई। इन मामलों में अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई होनी होगी।

सपा नेता के खिलाफ शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में दर्ज फर्जी तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के संबंध में दर्ज मामले में एमपीए-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बीएसए दफ्तर के बाबू तौफीक अहमद कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए। उनके खिलाफ धारा 420, 467, 471 और 120 बी के तहत आरोप तय हुआ है। आजम खां ने यतीमखाना बस्ती मामले समेत कई मामलों में कोर्ट में हाजिरी लगाई। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई सात नंवबर को होगी। दूसरी ओर फांसीघर की जमीन कब्जाने, जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के मामले में भी सपा नेता की पेशी हुई। इन मामलों में अलग-अलग तारीख लगाई गई हैं।