Sikkim DA DR Hike: सिक्किम सरकार का कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा, डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान
वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर: 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 60%; 50 हजार कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ
गंगटोक / भदैनी मिरर: सिक्किम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वित्त विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, महंगाई भत्ते और राहत की यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 50,000 कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
किसे कितना मिलेगा लाभ? जानिए दरों का गणित
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संशोधित वेतन संरचना (7वां वेतन आयोग):
संशोधित बेसिक पे स्ट्रक्चर (7th Central Pay Commission) के तहत वेतन या पेंशन पाने वाले राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है।
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पूर्व-संशोधित वेतन संरचना (6ठा वेतन आयोग):
जो कर्मचारी या पेंशनभोगी पूर्व-संशोधित बेसिक पे स्ट्रक्चर के तहत लाभ ले रहे हैं, उनके लिए डीए और डीआर को 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है।
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संविदा व वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी:
राज्य सरकार की नियमित वेतन श्रृंखला के तहत संशोधित वेतन प्राप्त करने वाले संविदा (Contractual) कर्मचारियों और वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों के लिए भी नियम स्पष्ट
वित्त विभाग के सर्कुलर में अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों के लिए भी डीए संशोधन की स्थिति साफ की गई है:
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छठे वेतन आयोग के तहत पे-बैंड और ग्रेड-पे पाने वाले एआईएस अधिकारियों का डीए 257% से बढ़ाकर 262% किया गया है।
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सातवें वेतन आयोग के आधार पर संशोधित बेसिक पे पाने वाले अधिकारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
राउंडिंग ऑफ का नियम
सर्कुलर में बकाये या भुगतान की राशि को राउंड ऑफ (Rounding Off) करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। इसके तहत यदि किसी राशि में पैसे का हिस्सा 50 पैसे या उससे अधिक होगा तो उसे अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को छोड़ दिया जाएगा।