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अब चेक जमा होने के बाद घंटों में आएगा आपके खाते में पैसा, RBI का नया क्लीयरिंग सिस्टम इस दिन से होगा लागू

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत दी है। अब चेक से भुगतान करने या लेने वालों को पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जहां पहले चेक क्लीयर होने में 2-3 दिन लग जाते थे, वहीं नई व्यवस्था में यह प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी।

नया सिस्टम 4 अक्टूबर से लागू

RBI ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर 2025 से ‘Continuous Clearing and Settlement on Realisation’ नामक नया सिस्टम शुरू होगा। इसके तहत बैंकों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा होने वाले चेक तुरंत स्कैन होकर क्लीयरिंग हाउस भेजे जाएंगे और उसी दिन क्लीयर हो जाएंगे।

पहले, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में चेक बैच के रूप में प्रोसेस होते थे, जिससे क्लीयरेंस में T+1 दिन या दूसरे बैंक के मामले में 3 दिन तक लग जाते थे। नई व्यवस्था इस समय को घटाकर कुछ घंटों तक सीमित कर देगी।

दो चरणों में लागू होगी व्यवस्था

पहला चरण (4 अक्टूबर 2025 से):

  • बैंकों को शाम 7 बजे तक सभी चेक की पॉजिटिव/नेगेटिव वेरिफिकेशन करनी होगी।

  • समय पर वेरिफिकेशन न होने पर चेक स्वत: मंजूर मानकर सेटलमेंट में शामिल कर लिया जाएगा।

दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से):

  • वेरिफिकेशन का समय घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया जाएगा।

  • उदाहरण: यदि चेक सुबह 10 से 11 बजे के बीच जमा होता है, तो बैंक को दोपहर 2 बजे तक वेरिफिकेशन पूरी करनी होगी।

ग्राहकों को सीधे लाभ

  • सेटलमेंट के बाद अधिकतम 1 घंटे के भीतर राशि ग्राहक के खाते में आ जाएगी।

  • इससे कारोबारियों और आम ग्राहकों को भुगतान में देरी की समस्या खत्म होगी।

  • RBI का उद्देश्य है सेटलमेंट जोखिम को कम करना, बैंकिंग दक्षता बढ़ाना और ग्राहकों को तेज सुविधा देना।