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MP: कांग्रेस नेता पर कोर्ट ने लगाया ₹1 अरब 24 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला 

कलेक्टर न्यायालय का आदेश—124 करोड़ से ज्यादा की वसूली होगी, पत्थर खनन में रॉयल्टी चोरी और नियमों की अवहेलना का आरोप
 

 

पन्ना (मध्यप्रदेश)। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है। पन्ना जिले के कलेक्टर न्यायालय ने अवैध पत्थर खनन के मामले में उन पर ₹1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।


क्या है मामला?

गुनौर तहसील के बिलघाड़ी इलाके में श्रीकांत दीक्षित की कंपनी पर अवैध उत्खनन का आरोप है। जांच में पाया गया कि कंपनी ने केवल 99,300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा कराई, जबकि वास्तविक उत्खनन 2,72,298 घन मीटर का किया गया। यानी स्वीकृत क्षेत्र से कई गुना अधिक पत्थर निकाला गया।

कलेक्टर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दीक्षित को बार-बार अवसर देने के बावजूद उन्होंने संतोषजनक जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इससे साबित होता है कि अवैध खनन के पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ मौजूद हैं। अदालत ने उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि वसूलकर सरकारी कोष में जमा की जाए।

शिकायत से खुला मामला

यह मामला उस समय सामने आया जब स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की कि दीक्षित की कंपनी स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर पत्थरों का खनन कर रही है। साथ ही करोड़ों रुपये की रॉयल्टी चोरी भी की जा रही है। जांच में आरोप सही पाए गए और अंततः कोर्ट ने यह सख्त कार्रवाई की।

124 करोड़ का भारी जुर्माना

कलेक्टर न्यायालय ने कांग्रेस नेता पर करीब 124 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो प्रदेश में अवैध खनन के मामलों में अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।