ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, देर से फाइल करने पर लगेगा जुर्माना
31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर 2025 हुई ITR Filing की आखिरी डेट, लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं ITR
समय पर ITR न भरने पर हो सकता है जुर्माना और टैक्स नोटिस
धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक लग सकता है पेनल्टी
टैक्स चोरी पर ब्याज, जुर्माना और जेल का भी प्रावधान
वाराणसी,भदैनी मिरर। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2025) नहीं भरा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। पहले यह समयसीमा 31 जुलाई तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है ताकि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
बीलेटेड रिटर्न की अंतिम तारीख
यदि कोई करदाता 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं कर पाता है, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइन के साथ अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है। लेकिन इस स्थिति में उसे अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा।
लेट फाइलिंग के नुकसान
समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है—
- रिफंड (अगर कोई है) मिलने में देरी होगी।
- इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है।
- गंभीर मामलों में बड़ी कार्रवाई की आशंका रहती है।
कितना भरना होगा फाइन?
- आखिरी तारीख के बाद ITR दाखिल करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस लगती है।
- अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।
- वहीं, यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो फाइन केवल 1,000 रुपये होगा।
टैक्स चोरी पर सख्त प्रावधान
यदि टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो ब्याज, जुर्माना और अभियोजन का प्रावधान है। अभियोजन की स्थिति में करदाता को 3 महीने से 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है। वहीं, अगर टैक्स चोरी की राशि 25 लाख रुपये से अधिक है, तो यह सजा 6 महीने से 7 वर्ष तक बढ़ सकती है।