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31 दिसंबर की डेडलाइन ALERT: आधार-पैन लिंकिंग समेत 3 बड़े वित्तीय बदलाव, चूक पड़ेगी भारी

सिर्फ 5 दिन शेष, देर करने पर PAN हो सकता है इनएक्टिव, ITR पर लगेगा भारी जुर्माना

 

नई दिल्ली। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर जरूरी काम को “कल कर लेंगे” कहकर टालते रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 2025 का अंतिम महीना चल रहा है और आज 26 दिसंबर की तारीख है। यानी आपके पास सिर्फ **5 दिन** बचे हैं।

31 दिसंबर 2025 तक कुछ बेहद अहम वित्तीय डेडलाइन पूरी नहीं की गईं, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जुर्माना, ब्याज और भविष्य में बैंकिंग व टैक्स से जुड़े कामों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

आइए जानते हैं 31 दिसंबर से पहले पूरी की जाने वाली 3 सबसे बड़ी वित्तीय डेडलाइन-

 1. आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख

जिन नागरिकों ने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

UIDAI और आयकर विभाग के अनुसार- 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा। बैंकिंग लेनदेन, ITR फाइलिंग, निवेश, लोन और KYC से जुड़े काम रुक सकते हैं। 

UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत आधार अपडेट और PAN लिंकिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन समय पर यह काम करना अब अनिवार्य है।

 2. टैक्स ऑडिट मामलों में ITR फाइलिंग की डेडलाइन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट से जुड़े मामलों में ITR दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर दिसंबर 2025 कर दिया था। पहले अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 थी।  अगर आपने अब तक टैक्स ऑडिट वाला ITR फाइल नहीं किया है, तो आखिरी मौका है। देरी करने पर पेनल्टी और नोटिस का खतरा बढ़ सकता है।

3. बेलटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख

जो टैक्सपेयर्स समय पर ITR दाखिल नहीं कर पाए या पहले भरे गए रिटर्न में गलती रह गई है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी मौका है।

बेलटेड रिटर्न:

  • देरी से ITR फाइल करने पर
  • अधिकतम ₹5,000 का जुर्माना
  • ₹5 लाख से कम आय वालों पर ₹1,000 तक

रिवाइज्ड रिटर्न:

  • पहले से भरे ITR में गलती सुधारने का अंतिम मौका

👉 31 दिसंबर के बाद:

  • बेलटेड और रिवाइज्ड ITR का विकल्प खत्म
  • सिर्फ Updated Return (ITR-U) ही बचेगा
  • जिसमें 25% से 50% तक अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा