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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, जंतर-मंतर पर BNSS धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर प्रदर्शन को नहीं दी मंजूरी, नियमों के उल्लंघन और देरी को बताया कारण

 

भदैनी मिरर ब्यूरो: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के धरना-प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था और तय नियमों का पालन न होने की वजह से इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती।

3 दिन पहले मिला था आवेदन, 10 दिन का नियम अनिवार्य

संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदर्शन के लिए सौरव दास की ओर से 7 तारीख को आवेदन मिला था, जिसमें 10 अक्टूबर को धरना देने की बात कही गई थी। पुलिस के अनुसार, आवेदन प्रदर्शन की तारीख से केवल तीन दिन पहले जमा किया गया।

मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जंतर-मंतर जैसे संवेदनशील स्थान पर किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। समय सीमा का पालन न होने के कारण पुलिस ने इस आवेदन को खारिज कर दिया।

पुरानी अंडरटेकिंग और नियमों के उल्लंघन का भी आरोप

पुलिस ने अनुमति न देने की दूसरी मुख्य वजह पार्टी के पिछले आचरण को बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, तब उन्होंने दी गई अंडरटेकिंग (शर्तों और वादों) और कानूनी निर्देशों का उल्लंघन किया था। पुराने नियमों की अनदेखी भी इस बार अनुमति रद्द करने का एक प्रमुख आधार बनी।

नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू, पुलिस की सख्त चेतावनी

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने, यातायात में बाधा डालने या धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर अदालत के पूर्व दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने दोहराया है कि आम जनता की सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है।