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100 रूपये वाले बयान पर कोर्ट में हाजिर हुईं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, जमानत मिली लेकिन नही मिली माफी 

किसान आंदोलन के दौरान 82 वर्षीया महिंदर कौर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला

 

बठिंडा कोर्ट में हाजिर हुई कंगना,, 24 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के दौरान 82 वर्षीया महिंदर कौर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मानहानि मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट से मंगलवार को हाजिर हुईं और माफी मांगी। इस पर उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन महिंदर कौर ने कंगना को उनकी टिप्पणी के लिए माफ नहीं किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत व्यक्तिगत रूप से तीन अदालतों में पेश हुईं और करीब एक घंटे तक वहां रहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि कोर्ट में कंगना रनौत ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कंगना ने जज से कहा कि अगर उनकी किसी टिप्पणी से कोई गलतफहमी हुई है या माता जी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें इस बात का खेद है। अब अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (स्पेशल कोर्ट) में होगी।  अदालत के बाहर आने के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में इस पूरे मामले को गलतफहमी बताया। कहा कि मैंने सिर्फ एक मीम रीट्वीट किया था। उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैंने महिंदर कौर जी के पति से बात की और माफी मांग ली। क्योंकि वह आज मौजूद नहीं थीं। कहाकि किसान आंदोलन के दौरान कई मीम वायरल हो रहे थे और मैने अनजाने में रीट्वीट कर दिया। 

उधर, इस मामले में शिकायतकर्ता महिंदर कौर के वकील एडवोकेट राघबीर सिंह बेहनीवाल ने कंगना के दावों को खारिज किया। कहा कि कंगना ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने गलती से रीट्वीट किया और किसी को निशाना नहीं बनाया। जबकि मेरे मुवक्किल के पति लभ सिंह ने बताया कि कंगना ने पहले कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने सुरक्षा कारणों से व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की अर्जी दी, जिसका हमने विरोध किया। क्योंकि यह अर्जी आज ही प्राप्त हुई थी. लभ सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी महिंदर कौर खराब स्वास्थ्य के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो सकीं।

आपको बता दें कि यह मामला जनवरी 2021 में दर्ज हुआ था। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान बहादुरगढ़ जंडियां गांव की महिंदर कौर की तस्वीर शेयर की और टिप्पणी कर दी थी कि ‘ऐसी महिलाएं 100 रुपये में विरोध के लिए उपलब्ध हैं। उनका यह बयान मीडिया की सुर्खियों में आया था और इस पर जमकर प्रतिक्रिया भी हुई। इसके बाद महिंदर कौर ने कंगना पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह भी बता दें कि कंगना रानौती की पेशी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई। इससे पहले बठिंडा कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट और वर्चुअल सुनवाई की अर्जियों को खारिज कर दिया था। उन्होंने मुकदमा रद करने की याचिका भी दी थी जिसे अदालत खारिज कर चुकी है। कंगना की पेशी के दौरान सुरक्षा के लिहाज से जिला अदालत परिसर को हाई-सिक्योरिटी जोन बनाया गया था।