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बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में जेल अफसरों के सामने किया सरेंडर

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सजा के मामले में समय सीमा बढ़ाने से कर दिया था इनकार

 

बकाया भुगतान न करने के मामले में राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ एक कंपनी ने शिकायत की थी

नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में उनकी सजा के मामले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। साथ ही उन्हें आज शाम चार बजे तक तिहाड़ जेल में सरेंडर का आदेश दिया था। 

जानकारी के अनुसार राजपाल यादव ने शाम 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। अब जेल अधिकारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करेंगे। राजपाल यादव को 2 फरवरी को यह निर्देश दिया गया था कि वे बुधवार शाम 4 बजे तक सरेंडर करें। अभिनेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि एक्टर ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और भुगतान करने के लिए एक हफ्ते का और समय दिया जाय। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सरेंडर करने की समय बढ़ाने की राजपाल यादव की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि उन्हें यह राहत देने का कोई आधार नहीं है।

क्या था मामला

यह विवाद Section 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है, जिसमें राजपाल यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ एक कंपनी ने शिकायत की थी कि उन्होंने चेक के ज़रिये भुगतान नहीं किया। पहले उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, और बाद में हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था ताकि वे समझौता कर सकें। अदालत ने कहाकि हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत ने कई बार समय बढ़ाया और समझौते का मौका दिया। बार-बार समयसीमा पार होने के बाद वे भुगतान नहीं कर पाए। अदालत ने भुगतान का भरोसा अब आगे नहीं रखने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति स्वराणा कांता शर्मा ने कहा कि ऐसे बार-बार वादे करने का तरीका अदालत की सहानुभूति का दुरुपयोग है और यह स्वीकार्य नहीं है।