स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानों की बंदी पर ओवैसी ने जताया विरोध, कहा- ऐसा लगता है कि भारत के कई नगर निगमों...
AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद करने के आदेशों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे संवेदनहीन, असंवैधानिक और लोगों की स्वतंत्रता का हनन बताया।
बुधवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए ओवैसी ने देशभर के कई नगर निगमों, खासकर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के आदेशों पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा,“ऐसा लगता है कि भारत के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को मांस की बिक्री रोकने का आदेश दिया है, और GHMC ने भी यही किया है। मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या संबंध है? तेलंगाना के 99% लोग मांसाहारी हैं। ऐसे प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन हैं।”
GHMC का आदेश और दायरा
GHMC ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश GHMC अधिनियम, 1955 की धारा 533 (B) के तहत जारी किया गया, जिसे हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्तों को भेजा गया है।
पशु चिकित्सा अधिकारियों, सहायक व उप निदेशकों, और पशु चिकित्सा अनुभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी जोनल और अतिरिक्त आयुक्तों, तेलंगाना राज्य भेड़-बकरी विकास सहकारी संघ और पशुपालन विभाग को भी इसकी प्रति भेजी गई है।
मुंबई में भी विरोध
इसी तरह मुंबई नगर निगम ने भी 15 अगस्त पर मांस की बिक्री रोकने का आदेश दिया है, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। ओवैसी और अन्य नेताओं का कहना है कि ऐसे आदेश न तो परंपरा से जुड़े हैं, न ही यह किसी संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप हैं।
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