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नमो भारत ट्रेन में शारीरिक संबंध बनाने वाले कपल पर हुई FIR, अंतरंग वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ भी ऐक्शन 

BNS और IT Act की धाराओं में केस दर्ज, जाने कितनी होगी सजा 
 

 

मुरादनगर/दिल्ली। दिल्ली-मेरठ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन में चलती ट्रेन के भीतर शारीरिक संबंध बनाने वाले लड़का-लड़की और अश्लील वीडियो को वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है। एनसीआरटीसी (NCRTC) की शिकायत पर मुरादनगर थाने में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

करीब एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें नमो भारत ट्रेन की सीट पर बैठे एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। इसके बाद इससे जुड़े कुछ और वीडियो क्लिप भी सामने आए, जिससे मामला और गंभीर हो गया। वायरल वीडियो में दोनों की ड्रेस से वे किसी कॉलेज के छात्र-छात्रा प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक उनकी शैक्षणिक पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

CCTV फुटेज से वीडियो बनाकर किया गया था वायरल

जांच में सामने आया है कि यह वीडियो ट्रेन के CCTV सिस्टम से रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस मामले में आरोपी कर्मचारी रिषभ कुमार को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। अब उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मेंटेनेंस एजेंसी डीआरआरसीटी (DRRCT) के अधिकारी दुष्यंत कुमार की शिकायत पर मुरादनगर थाने में केस दर्ज कराया गया। ACP मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया कि छात्र-छात्रा और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस के अनुसार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की निम्न धाराएं लगाई गई हैं—

  • BNS धारा 296 – सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य
  • BNS धारा 77 – दृश्यरति (Voyeurism)
  • IT Act धारा 67 – इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण

कितनी हो सकती है सजा?

जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो में दिख रहे कपल की पहचान की कोशिश की जा रही है। CCTV फुटेज के आधार पर उनके यात्रा मार्ग और स्टेशन डेटा को खंगाला जा रहा है।

  • धारा 296 (BNS) के तहत अधिकतम 3 महीने की कैद, या 1,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 77 (BNS) के तहत न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
  • आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर कारावास और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर उठी कड़ी कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सार्वजनिक परिवहन में इस तरह की घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। एनसीआरटीसी और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीनता और निजता के उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आरोपियों की पहचान होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।