अंतिम मौका: केजरीवाल के खिलाफ ईडी केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की। अदालत ने ईडी को अंतिम मौका देते हुए कहा कि अब अगली तारीख पर सभी दलीलें पेश करनी होंगी।
नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अंतिम मौका देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। यह मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ा है, जिसे ईडी ने चुनौती दी है।
जस्टिस रविंद्र डुडेजा की एकल पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य केस की सुनवाई में मौजूद हैं, इसलिए वह आज बहस नहीं कर सकते।
इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी अब तक 9 बार सुनवाई टलवा चुकी है, और यह देरी केवल मामले को लंबा खींचने के उद्देश्य से की जा रही है।
जस्टिस डुडेजा ने कहा कि यह तारीख दोनों पक्षों की सहमति से तय की गई थी। अदालत ने ईडी की अपील को स्वीकार करते हुए कहा - “यह ध्यान में रखते हुए कि एएसजी आज सुप्रीम कोर्ट में न्याय के हित में पेश हुए हैं, हम ईडी को अपनी दलीलें रखने के लिए अंतिम मौका दे रहे हैं।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में ईडी को अपनी सभी दलीलें पूरी करनी होंगी, अन्यथा जमानत याचिका पर अदालत निर्णय ले सकती है।
बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर सभी की नजरें टिकी हैं।