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युवती ने कीटनाशक खाकर दी थी जान: युवक ने मंगेतर को भेजी थी आपत्तिजनक फोटो, भेजा गया जेल


शादी तय होते ही शुरू की ब्लैकमेलिंग, मना करने पर भी नहीं माना आरोपी

 

वाराणसी (भदैनी मिरर)। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर खुदकुशी के लिए उकसाने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शादी तय होने पर युवती की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो उसके होने वाले पति (मंगेतर) के मोबाइल पर भेज दिए थे, जिससे आहत होकर युवती ने जहरीला पदार्थ (बाथरूम क्लीनर) पी लिया था। उपचार के दौरान बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उसकी मृत्यु हो गई थी।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त गोपी उर्फ कारू को मिर्जामुराद थाना गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त 5G मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।

शादी तय होते ही शुरू की ब्लैकमेलिंग, मना करने पर भी नहीं माना आरोपी


दर्ज प्राथमिक (FIR) के अनुसार, मिर्जामुराद के बड़ी खजुरी गांव की रहने वाली पीड़िता (उजाला) का विवाह भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र निवासी युवक से तय हुआ था।

आरोपी गोपी उर्फ कारू (निवासी राजापुर, थाना चोलापुर, वाराणसी) पीड़िता का पूर्व परिचित था। जैसे ही उसे युवती की शादी तय होने की जानकारी मिली, उसने मंगेतर का व्हाट्सएप नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो कॉलिंग के दौरान प्राप्त की गई युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मंगेतर के नंबर पर भेज दीं और अशोभनीय टिप्पणियां कीं।

परिजनों द्वारा समझाने और बदनामी न करने की गुहार लगाने के बावजूद आरोपी नहीं माना और धमकी देता रहा। 19 जुलाई 2026 को जब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई, तो उसने गहरे मानसिक आघात में आकर बाथरूम क्लीनर पी लिया। गंभीर हालत में परिजन उसे बीएचयू ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


 गंभीर धाराओं में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज


मृतका के भाई की तहरीर पर मिर्जामुराद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस ने BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 77 और 66ई आईटी एक्ट (निजता का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी गोपी उर्फ कारू के पास से वीवो वाई-300 5जी मोबाइल बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मोबाइल से घटना से संबंधित डिजिटल साक्ष्य पाए गए हैं।


पुलिस टीम की तत्परता


प्रभारी निरीक्षक गोपालजी कुशवाहा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अजीत कुमार मिश्रा, आरक्षी आजाद सरोज, चंचल यादव और हरिराम शुक्ला की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी को दबोचा। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।