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Varanasi पंड्या हत्याकांड: सगे भाई समेत 6 दोषी करार, 5 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

2019 में पिशाचमोचन के कालीमहल इलाके में तीर्थ पुरोहित और पत्नी की हत्या का मामला, कोर्ट ने 6 को दोषी ठहराया; 9 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा
 

 

वाराणसी, भदैनी मिरर। पिशाचमोचन पंड्या हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस चर्चित दोहरे हत्याकांड में मृतक के सगे छोटे भाई समेत कुल 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जबकि 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत अब 9 जुलाई 2025 को सजा की बिंदु पर अंतिम निर्णय सुनाएगी।


यह मामला 21 सितंबर 2019 का है जब वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय गोवर्धन (कालीमहल) इलाके में रहने वाले प्रसिद्ध तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी।
जांच में यह सामने आया कि हत्या की साजिश पारिवारिक विवाद और संपत्ति के बंटवारे को लेकर रची गई थी।

कोर्ट ने जिन 6 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है, उनमे राजेन्द्र उपाध्याय (मृतक का सगा भाई), पूजा उपाध्याय, रजत उपाध्याय, रामविचार उपाध्याय, अच्छे हसन और महेंद्र प्रताप राय का नाम शामिल है।  इन सभी पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं।

अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बरी किए गए आरोपियों के नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन फैसले में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इस केस में प्रत्येक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी की।
अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान और सहायक शासकीय अधिवक्ता पवन जायसवाल ने दलीलें पेश कीं। वादी की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम चौबे और संतोष कुमार सिंह ने अदालत में मजबूत तर्क रखे।