राहुल गांधी के अमेरिका बयान मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, 17 अक्तूबर को आएगा फैसला
अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर दिए गए कथित बयान को लेकर दर्ज हुई थी याचिका, वादी नागेश्वर मिश्र ने लगाया था भारत विरोधी टिप्पणी का आरोप
Oct 9, 2025, 10:27 IST
वाराणसी। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए कथित बयान के मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 17 अक्तूबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।
वादी तिल्मापुर निवासी नागेश्वर मिश्र ने बताया कि राहुल गांधी ने वर्ष 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा था कि “भारत में सिखों को पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है।”
वादी के अनुसार, राहुल के इस बयान का समर्थन खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किया था, जिससे यह टिप्पणी भारत विरोधी स्वरूप की प्रतीत होती है।
इस बयान को लेकर नागेश्वर मिश्र ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, वाराणसी की अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। हालांकि, अदालत ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि देश के बाहर दिए गए बयान या अपराध के संबंध में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने अपर सत्र न्यायालय पंचम, वाराणसी में एक पुनर्विचार याचिका दायर की। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब अदालत 17 अक्तूबर 2025 को इस पर अपना निर्णय सुनाएगी।