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वाराणसी: असलहा तस्कर को कोर्ट से जमानत, बड़ागांव निवासी प्रशांत सिंह पर आरोप

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने 20-20 हजार रुपए की जमानत और बंधपत्र पर आरोपी को रिहा करने का दिया आदेश

 
वाराणसी, भदैनी मिरर।
अंतर राज्यीय असलहा तस्करी मामले में गिरफ्तार बड़ागांव निवासी प्रशांत सिंह उर्फ अखिलेश सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) श्रीकांत गौरव की अदालत ने 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर आरोपित को रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।
मामला कैसे सामने आया
24 अगस्त 2025 को लंका पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो असलहा तस्कर टिकरी गांव में असलहों की तस्करी करने वाले हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा और चौकी प्रभारी रमना नवीन चतुर्वेदी ने वाहनों की चेकिंग शुरू की।
तलाशी में असलहा बरामद
चेकिंग के दौरान पुलिस ने सड़क किनारे खड़ी कार की तलाशी ली। उसमें बैठे दो युवकों ने अपना नाम हिमांशु मिश्रा (नारायणपुर काजीसराय, बड़ागांव) और प्रशांत सिंह उर्फ अखिलेश सिंह (कोइरीपुर खुर्द, बड़ागांव) बताया। तलाशी में हिमांशु मिश्रा से 315 बोर का तमंचा और प्रशांत सिंह से एक पिस्टल मय लोडेड मैगजीन, एक खाली मैगजीन, 0.32 बोर तथा 600 रुपए नकद बरामद हुआ।
बिहार से खरीद कर वाराणसी में बेचते थे असलहा
पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे बिहार से असलहा खरीदकर लाते हैं और वाराणसी व आसपास के जिलों में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट से मिली जमानत
गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही प्रशांत सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और नेटवर्क की जांच कर रही है।