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वाराणसी: धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले में आरोपी सादिक उर्फ सोनू को कोर्ट से अग्रिम जमानत

वक्फी संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज़ से कब्ज़े का आरोप, कोर्ट ने एक-एक लाख की जमानत व बंधपत्र पर दी राहत

 
वाराणसी। धोखाधड़ी और कूटरचना के मामले में फंसे आरोपित को बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (चतुर्दश) सुधाकर राय की अदालत ने दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के कोदई चौकी निवासी सादिक उर्फ सोनू खान को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो आरोपित को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, गिरजा शंकर यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
वादी गयासुद्दीन की ओर से अदालत में दर्ज कराए गए प्रकरण के अनुसार, दशाश्वमेध मोहल्ला कोदई चौकी स्थित वक्फी संपत्ति मकान पर विपक्षीगण अब्दुल सलाम खान और उनके परिजन अवैध रूप से किरायेदार बतौर कब्जा किए हुए हैं।
आरोप है कि विपक्षीगण की नियत संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने की रही है। इसी क्रम में 23 मार्च 1957 का एक बैनामा प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2020 में नामांतरण के लिए आवेदन किया गया।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि जिस दस्तावेज पर 1980 में सब-रजिस्ट्रार द्वितीय की मुहर लगी बताई गई थी, उस समय यह कार्यालय अस्तित्व में ही नहीं था। इससे साफ है कि विपक्षीगण ने कूटरचित दस्तावेज़ का उपयोग कर नामांतरण कराने की कोशिश की।
प्रकरण का घटनाक्रम
  •  जुलाई 2022 में वादी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली।
  • अदालत के आदेश पर दशाश्वमेध थाने में एफआईआर दर्ज की गई।
  •  आरोपी सादिक उर्फ सोनू खान के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचना का मामला दर्ज हुआ।
अदालत ने फिलहाल अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपी को शर्तों के साथ राहत प्रदान की है।