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कफ सिरफ तस्करी के किंगपिन शुभम के पिता  भोला प्रसाद की ₹28 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, बांग्लादेश तक होती थी सप्लाई 

फर्जी ई-वे बिल से वाराणसी में खपाता था न्यू फेन्साडिल, कई आलीशान मकान और जमीन अधिग्रहित

 

वाराणसी, भदैनी मिरर। सोनभद्र पुलिस के बाद अब वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जहरीले कफ सिरफ तस्करी के किंगपिन फरार शुभम जायसवाल के पिता आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की करीब ₹28 करोड़ मूल्य की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-14 की अदालत के आदेश पर धारा 107 बीएनएसएस के तहत की गई।


फर्जी ई-वे बिल से होती थी कफ सिरप की सप्लाई

पुलिस के मुताबिक आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल, झारखंड के रांची में “शैली ट्रेडर्स” नाम से फर्म संचालित करता था। वहीं से भारी मात्रा में न्यू फेन्साडिल कफ सिरप को फर्जी और कूटरचित ई-वे बिल के जरिए वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में भेजा जाता था।
आरोपी विभिन्न फर्मों के माध्यम से आपराधिक षड्यंत्र के तहत नशे के रूप में कफ सिरप की बिक्री कर मोटा मुनाफा कमाता था। इसी अवैध कमाई से उसने वाराणसी में कई कीमती अचल संपत्तियां खरीदी थीं।

कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण

पुलिस द्वारा चिन्हित कर कुर्क की गई प्रमुख संपत्तियों में शामिल हैं—

▪ तुलसीपुर भेलूपुर स्थित व्यावसायिक भवन (लगभग ₹23 करोड़)
▪ लल्लापुरा खुर्द क्षेत्र में आवासीय भवन (₹1.05 करोड़)
▪ जगतगंज चेतगंज में मकान (₹1.98 करोड़)
▪ शिवपुर भरलाई में आवासीय भूमि (₹71 लाख)
▪ मढ़ौली सदर में भूमि (₹1.15 करोड़)

इन सभी संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य करीब ₹28 करोड़ आंका गया है।

NDPS एक्ट में दर्ज है मामला

अभियुक्त के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 235/2025 दर्ज है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट सहित बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
इस कार्रवाई में एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार सदर संत विजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह सहित एसआईटी टीम और कोतवाली पुलिस के कई अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।