Varanasi : कोर्ट ने दिया 13 नामजद व 6 अज्ञात पर घर में घुसकर छेड़खानी, लूट और हमला मामले में केस दर्ज करने का आदेश
वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र में रंजिश के चलते महिला के घर पर हमला, परिवार को पीटा और नकदी-जेवर लूटे; अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
वाराणसी। मक़दमे की रंजिश को लेकर महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, लूट और प्राणघातक हमला करने के मामले में वाराणसी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने 13 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश बड़ागांव पुलिस को दिया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।
क्या है मामला
पीड़िता, जो बड़ागांव बाजार क्षेत्र की निवासी है, ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया। आरोप लगाया गया कि परिवार की पुरानी रंजिश गांव के ही कामरान से है। 01 फरवरी 2024 को कामरान, कामिल और जमीन ने पीड़िता के पुत्र साहुन अहमद को बुरी तरह मारा-पीटा था। इस संबंध में पीड़िता के पति ने बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
03 अप्रैल 2025 को जब पीड़िता का पति पुराने घर जा रहा था, तो कामरान और उसके साथी ने रोककर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। 12 मई 2025 को विवाद तब बढ़ गया जब पीड़िता का छोटा पुत्र दानिश क्रिकेट खेल रहा था। बाबू नाऊ, कामरान, सैफ और साहिल ने दानिश और साहुन को पीटने के बाद घर तक पीछा किया।
पीड़िता के अनुसार आरोपी हथियार लेकर घर में घुस आए। साहुन को लाठी-डंडे और रॉड से पीटा गया। दुकान में रखे डेढ़ लाख रुपये के सामान को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महिला को बचाने आई पीड़िता को भी पीटा गया। यासीन ने उसके साथ अश्लील हरकत की और सैफ ने बाल पकड़कर खींचे जिससे बाल उखड़ गए। कामरान ने महिला के कान की सोने की बाली नोच ली। साहिल, सलमान और यासीन ने जबरन गल्ले से 45 हजार रुपये निकाल लिए।
पीड़िता का कहना है कि इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए 13 नामजद और 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश बड़ागांव पुलिस को दिया।