फूलपुर गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया
19 मई 2023 को गंगा आरती से लौट रही किशोरी संग हुई थी वारदात, वीडियो बनाकर वायरल भी किया था
वाराणसी, भदैनी मिरर। फूलपुर थाना क्षेत्र की किशोरी से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर ₹70,000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इसमें से 50% राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने सुनाया।
2023 की है घटना
यह मामला 19 मई 2023 का है। किशोरी गंगा आरती देखकर घर लौट रही थी, तभी बाबतपुर के पास बाइक सवार युवकों ने उसे रोका। विरोध करने पर उसके पैर पर बाइक चढ़ाई और जबरन खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस जांच में इस घिनौनी वारदात का सच सामने आया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक नाबालिग निकला। उसका मामला अलग चल रहा है।
अदालत का फैसला – अलग-अलग धाराओं में सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने इस मुकदमे की पैरवी की। नतीजा यह रहा कि अदालत ने सुरज गौड़, सुनिल कुमार पटेल उर्फ नानक और नागेन्द्र को दोषी करार देते हुए निम्न सजा सुनाई— धारा 323 भादवि में 6 माह, धारा 506 भादवि में 1 वर्ष, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और ₹40,000 का अर्थदण्ड, धारा 67 आईटी एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹30,000 का अर्थदण्ड लगाया है।