नवसंघ काली प्रतिमा विसर्जन मामले में समिति के महामंत्री अजय जायसवाल को कोर्ट से जमानत
Sep 8, 2025, 16:55 IST
वाराणसी। नवसंघ काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में आरोपी नवसंघ समिति के महामंत्री अजय जायसवाल को अदालत से राहत मिल गई है। अपर सिविल जज (सी.डी. तृतीय)/एसीजेएम अजय प्रताप की अदालत ने पांडे हवेली, दशाश्वमेध निवासी अजय जायसवाल को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बांधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पक्ष रखा।
क्या है पूरा मामला
प्रकरण के अनुसार दशाश्वमेध थाना प्रभारी बालकृष्ण शुक्ला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि नवसंघ सांस्कृतिक समिति देवनाथपुरा के अध्यक्ष असित कुमार दास और उनके सहयोगियों ने परंपरा से हटकर काली प्रतिमा का आकार बढ़ाकर तैयार कराया था। 10 नवम्बर 2018 को जब प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी तो गली से न निकल पाने के कारण प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई।
इसके बाद आयोजकों ने एक मकान का चबूतरा तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर मकान मालिक को धमकाया गया और अपशब्द कहे गए। आरोप यह भी है कि मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में दंगा भड़काने की नीयत से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे तनाव बढ़ गया और शांति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन गई।
इस घटना के चलते पुलिस व प्रशासन को 7 घंटे अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ी और सरकारी कामकाज में बाधा भी आई। मामले में पुलिस ने असित कुमार दास, उनके भाई अभिजीत दास, अजय जायसवाल और अरूप भट्टाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अब अदालत ने सुनवाई के बाद अजय जायसवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।