IIT BHU Gangrape Case: आईआईटी बीएचयू छात्रा से दरिंदगी मामले में सिपाही से जिरह पूरी, 6 अगस्त को अगली सुनवाई
एयरटेल लिमिटेड लखनऊ के नोडल अधिकारी कौशलेंद्र त्रिपाठी को गवाही के लिए तलब किया
सिटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह पूरी की
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में जारी है मामले की सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
भदैनी मिरर डेस्क, भदैनी मिरर। वाराणसी के चर्चित आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) छात्रा से गैंगरेप मामले में न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सिटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह पूरी कर ली गई।
सिपाही अनिल कुमार प्रजापति वही गवाह हैं जिन्होंने जांच टीम और अदालत को घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सीसीटीवी (CCTV) फुटेज उपलब्ध कराया था। अदालत ने इस मामले में जिरह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
अदालत में मौजूद रहे बचाव व अभियोजन पक्ष के वकील
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी आनंद चौहान के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने सिपाही से तीखे सवाल-जवाब किए। इस दौरान मामले के अन्य दो मुख्य आरोपियों—कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के अधिवक्ता अजय सिंह एवं राजीव रंजन सिंह भी कोर्ट रूम में उपस्थित रहे।
वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) मनोज गुप्त, अधिवक्ता कुंदन सिंह और संजीव चौबे ने पैरवी की।
नोडल अधिकारी को अगली सुनवाई के लिए समन
इस चर्चित मुकदमे में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में अगली गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एयरटेल लिमिटेड (लखनऊ) के नोडल ऑफिसर कौशलेंद्र त्रिपाठी को अदालत में तलब किया गया है। 6 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में टेलीकॉम डेटा और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स (CDR) से जुड़ी जिरह होने की संभावना है।