कोर्ट ने लंका थाने को दिया धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
वाराणसी,भदैनी मिरर। साझीदारी में फर्म खोलने के नाम पर 8 लाख रुपये धोखाधड़ी करने के मामले में किसन सरकार वगैरह के खिलाफ़ अदालत ने लंका थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश वादिनी मुकदमा शीला त्रिपाठी की ओर प्रस्तुत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया।
प्रकरण के अनुसार शीला त्रिपाठी अपने अधिवक्ता विकास सिंह व अनूप कुमार पांडेय की ओर से बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप था कि वादिनी ने प्रफुल्ल नगर कालोनी लंका में वफल खाद्य पदार्थ के विक्रय के लिए एक दुकान खोली। जिसमे उसने बालाजी कालोनी भगवानपुर निवासी किसन सरकार को अपना साझेदार बनाया। इस दौरान दोनों के मध्य यह तय हुआ कि वादिनी पूँजी लगायेगी और सारा व्यापार किसन सरकार व आकाश देखेगा। इस दौरान आरोपितों ने वादिनी से विभिन्न तिथियों पर 8 लाख रुपये हड़प लिए और दुकान भी देखना बंद कर दिये। जब वादिनी ने पूछताछ की तो आरोपित ने कहा आपको 13 लाख 45 हजार का भुगतान करना है। विरोध करने पर धोखाधड़ी करते हुए आरोपितों ने कहा कि आपकी कोई फर्म नही है। इस तरह आरोपितों ने धोखाधड़ी करते हुए वादिनी के लाखों रूपये हड़प लिये।