RCB क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी पर रोक
गाजियाबाद में यौन शोषण की प्राथमिकी के खिलाफ यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
प्रयागराज, भदैनी मिरर ब्यूरो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बावजूद फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने यश दयाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
यश दयाल के खिलाफ एक महिला ने 6 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यौन शोषण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज हुआ, जो "झांसा देकर यौन संबंध बनाने" से संबंधित है।
शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, वह यश दयाल से करीब पांच साल पहले मिली थी। उसके बाद दोनों के बीच संबंध बने। महिला का आरोप है कि यश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए लेकिन बाद में लगातार शादी की बात को टालते रहे। आखिरकार, महिला को पता चला कि यश दयाल के अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं।
इस शिकायत को पहले 21 जून को IGRS पोर्टल (मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत प्रणाली) पर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा।
याचिका पर सुनवाई के दौरान यश दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि इस प्राथमिकी का उद्देश्य उन्हें बदनाम करना है। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और कहा कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
27 वर्षीय यश दयाल IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हैं। वह पहले गुजरात टाइटन्स का भी हिस्सा रह चुके हैं और अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि यह कानूनी मामला उनके करियर पर क्या प्रभाव डालता है।