प्रधान पर हमले के आरोप में महिला को मिलीं अग्रिम जमानत

प्रधान पर हमले के आरोप में महिला को मिलीं अग्रिम जमानत

वाराणसी। प्रधानी चुनाव के रंजिश को लेकर महिला प्रधान के कार्यालय में घुसकर मार-पीट व तोडफ़ोड़ के मामले में आरोपित देल्हना (रोहनिया) निवासिनी तारा देवी को अग्रिम जमानत मिल गयी। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संजीव कुमार सिंहा की अदालत ने आरोपित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की दशा में एक - एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार वादि देल्हना (रोहनिया) की तत्कालीन ग्राम प्रधान कुसुम सिंह ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 29 नवम्बर 2019 को शाम तीन बजे वह अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठकर गोवंश आश्रम के संबंध में गांव के व्यक्तियों एवं मनरेगा मजदूरों के साथ मिटिंग कर रहीं थी। उसी दौरान गांव के ही महेश सिंह, अक्षय सिंह, विनय सिंह, अनिल सिंह, राजीव सिंह, विशाल सिंह व विजेन्द्र चौधरी वहां पहुचें और गाली गलौज देने लगें। विरोध करने पर यह लोग कार्यालय में घुस आये और महिला प्रधान के उपर हमला कर उसे घायल कर दिया साथ ही कार्यालय में रखे कागजात व अन्य सामानों को तोडफ़ोड़ कर नष्ट कर दिया। शोर सुनकर जब गाँव के लोग जुटने लगे तो हमलावर वहां से भाग निकले। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था।