धोखाधड़ी के आरोपी प्रधानपति की जमानत अर्जी खारिज

धोखाधड़ी के आरोपी प्रधानपति की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी, भदैनी मिरर। जमीन रजिस्ट्री के मामले में धोखाधड़ी के आरोपी रोहनियां थाने के महगांव ग्राम निवासी प्रधानपति रामनारायण पटेल की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया।


अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता विधानचंद्र सिंह यादव , रविंद्रनाथ यादव, जितेंद्र कुमार यादव ने किया। अभियोजन के अनुसार रमेश कुमार वर्मा ने एसएसपी के माध्यम से रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रधानपति ने 25 लाख रुपये 4-5 किश्तों में रमेश कुमार वर्मा से 6 बिस्वा जमीन महगांव पिच रोड पर देने के लिए लिया था। बाद में जमीन व पैसे देने से मुकर गया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह कोर्ट संख्या 15 की अदालत ने अपीलिय जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।