सूदखोरी और धमकाने के आरोप में दो के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज, चार साल में 50 हजार के एवज में दिए 3.5 लाख रुपए...

सूदखोरी और धमकाने के आरोप में डीसीपी काशी जोन के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

सूदखोरी और धमकाने के आरोप में दो के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज, चार साल में 50 हजार के एवज में दिए 3.5 लाख रुपए...

वाराणसी, भदैनी मिरर। नरहरपुरा (कोतवाली) निवासी अमित जायसवाल ने दो लोगों पर सूदखोरी और धमकाने के आरोप में मुकदमा कायम करवाया है. पीड़ित पुलिस उपायुक्त (DCP) काशी जोन आर.एस. गौतम से जान-माल के सुरक्षा की गुहार लगाई,  जिसके बाद डीसीपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली का कहना है की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है.

50 हजार के बदले दिए 3.5 लाख रुपए

अमित जायसवाल ने बताया की उसने चोलापुर के मुरदी निवासी प्रवीण कुमार सिंह से वर्ष 2016 में 50 पचास हजार रुपए कर्ज लाया था. प्रवीण उसके बाद कर्ज दिए हुए पैसे का सूद मांगने लगा, जिसे वर्ष 2020 लॉकडाउन लगने से पहले तक कुल ₹ 3 लाख 50 हजार रुपए दे दिया गया है. अमित ने कहा की लॉकडाउन में काम- धंधा बंद होने से पैसे नहीं दे पाया तो प्रवीण सिगरा के रहने वाले अशोक मौर्य के साथ घर पर धमक आए और परिवार के सामने ही धमकी देनी शुरु कर दी. आरोप है की पिछले दो सालों ने प्रवीण जहां भी मिलता है अमित जायसवाल से मिलता है जान से हाथ धोने की धमकी देता है. 

अमित अपनी शिकायत लेकर डीसीपी के पास पहुंचा. अमित ने डीसीपी को अपने परिवार का हवाला देते हुए जान-माल के सुरक्षा की गुहार लगाई. जिसके बाद डीसीपी ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए. कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 और उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है.