CP की बैठक: नकली और कच्ची शराब के खरीद-बिक्री की सूचना पर कार्रवाई के निर्देश, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ाई जाए पेट्रोलिंग...
होली पर शराब की बिक्री के आड़ में नकली और कच्ची शराब के खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने निर्देश दिया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने मासिक अपराध समीक्षा, आगामी त्यौहार होली और शब-ए-बारात को लेकर बैठक की. बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के अलावा तीनों जोन के डीसीपी, डीसीपी सुरक्षा और सभी थानों के प्रभारी मौजूद रहे. बैठक में सीपी ने कहा की काशी, वरुणा और गोमती जोन के तीनों डीसीपी अपने-अपने जोन में नकली शराब व कच्ची शराब के खरीद-बिक्री पर सतर्क दृष्टि रखते हुए जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें. आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए निरोधात्मक कार्यवाही के भी निर्देश दिए है.
पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों के प्रभारियों को निर्देशित किया की थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग समय से करा ली जाए. त्यौहारों (होली व शब-ए-बारात) में पुलिस की ड्यूटी समय से लगायी जाए तथा ड्यूटियों को राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चेक किया जाए. मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में लगतार फूट पेट्रोलिंग व सम्भ्रान्त व्यक्तियों से लगातार संवाद किये जाए. जन सहयोग से त्यौहार सकुशल सम्पन्न करवाए जाए.
पुलिस उपायुक्त काशी/वरुणा/गोमती जोन को अपने-अपने जोन में लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण अभियान चलाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया. IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से करने हेतु निर्देशित किया गया. जन सामान्य की समस्याओं को थाना प्रभारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया. वारण्टी एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही करने तथा पुरस्कार घोषित और टॉप-10 अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर या गुंडा आदि की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया.
वाहन चोरी/नकबजनी व अन्य चोरियों के रोकथाम हेतु रात्रि गश्त एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया. यातायात के समस्याओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु डीसीपी यातायात, सम्बन्धित एसीपी व सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया. महिलाओं एवं बच्चों के साथ हुए अपराधों की विवेचनाओ के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया.